म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम में बदलाव, अब इंट्राडे में भी किया जा सकेगा ये काम
सेबी ने अब करोबारी सत्र के दौरान ली और चुकाई जाने वाली 'इंट्राडे' उधारी के दायरे का विस्तार किया है। नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां, यूनिटहोल्डर को पेमेंट करने के लिए इंट्राडे उधारी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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