एसिड की खुदरा बिक्री पर लगा दें पूरी तरह रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राय मांगी

Aug 31, 2026 - 12:53
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एसिड की खुदरा बिक्री पर लगा दें पूरी तरह रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राय मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या बाजार में एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर इसे बेहद सख्त नियमों के तहत ही बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जज जॉयमाल्या बागची और जज वी. मोहना की पीठ ने कहा कि 2013 में एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा-निर्देश अब लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं और कई जगह उनका प्रभावी पालन नहीं हो रहा है। पीठ ने केंद्र से यह भी पूछा कि एसिड कैसे बनाया जाता है और बाजार में इसकी उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित होती है। अदालत ने कहा कि केवल दिशा-निर्देश बना देना काफी नहीं है, उनका प्रभावी ढंग से लागू करना भी जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड हमले के पीड़ितों के लिए 6 सप्ताह के भीतर पुनर्वास उपाय तैयार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इन योजनाओं में मुआवजा, पुनर्वास, मेडिकल हेल्प और पीड़ितों को उच्च स्तर तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान होने चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को एक आदर्श योजना तैयार करने और राज्यों को लागू करने के लिए जरूरी सहायता देने पर विचार करने को कहा गया। पीठ ने उन राज्यों को भी नियम बनाने का निर्देश दिया, जिन्होंने अब तक इस संबंध में नियम तैयार नहीं किए हैं।लंबित मामलों की मांगी जानकारीसभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड हमलों की घटनाओं, दर्ज मामलों में आरोपपत्र दाखिल होने की स्थिति और सुनवाई या अपील के स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी मांगी गई है। यह मामला एसिड हमले की पीड़िता शाहीन मलिक की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील सौरभ कृपाल ने अदालत को बताया कि सर्वे में सामने आया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षा उपाय तय किए जाने के बावजूद एसिड अभी भी आसानी से खरीदा जा सकता है और इसकी बिक्री पर लगभग कोई प्रभावी निगरानी नहीं है।वकील ने दिए कौन से तर्कसीनियर वकील सौरभ कृपाल ने कहा कि उद्योगों में एसिड की जरूरत हो सकती है, लेकिन घरेलू सफाई जैसे खुदरा इस्तेमाल के लिए बाजार में पहले से मौजूद वैकल्पिक उत्पाद उपलब्ध हैं। उन्होंने अदालत से खुदरा बिक्री पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह किया। पीठ ने संभावित कड़े उपायों में खरीदार से एसिड खरीदने का उद्देश्य बताने, खरीदारों का रिकॉर्ड रखने, बाजार में आने व बिकने वाले एसिड की मात्रा पर वास्तविक समय में नजर रखने वाली लागू करने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा की।

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