मैं भी भाजपा का सदस्य हूं, ऐसे क्यों याचिका खारिज कर रहे? CJI सूर्यकांत से बोला याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ लोगों से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों को मारने के लिए कहने का आरोप लगाया गया था। सीजेआई सूर्यकांत ने पीआईएल को खारिज कर दिया।लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने खुद कहा, ''मैं भी भाजपा का सदस्य हूं। इस तरह खारिज क्यों किया जा रहा है? यह बहुत ज्यादा है। आप मल्लिकार्जुन खरगे के भाजपा सदस्यों की हत्या की मांग का समर्थन करते हैं? आप ईसाइयों और मुसलमानों को SC का दर्जा देने का समर्थन करते हैं?''कोर्ट ने पीआईएल पर कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई वैलिड केस नहीं बनाया, और अर्जी तुरंत खारिज कर दी गई।बता दें कि याचिकाकर्ता ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की जिसमें दावा किया गया कि मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा और आरएसएस मेंबर्स के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान दिए।बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिाकर्जुन खरगे ने एक रैली के दौरान ऐसा बयान दे दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने भाजपा और RSS की विचारधारा की तुलना करते हुए जहरीले सांप वाली टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर नमाज के दौरान भी कोई जहरीला सांप सामने आ जाए, तो पहले उसे मारना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी भी जहरीले सांप जैसे हैं, जिन्हें खत्म करना या हराना जरूरी है, वरना इनसे बचाव संभव नहीं है।खरगे के इस बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने इस टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग और स्थानीय पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
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