'जमीन लेने के बाद मुआवजे के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करा सकती सरकार', दिल्ली HC की टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में धन की कमी का हवाला देकर अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकती। अदालत ने अधिकारियों को पूठ खुर्द में सड़क निर्माण के लिए ली गई जमीन के मुआवजे पर चार महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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